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बुधवार, 14 मई 2025

लू से बचाव के लिए जमुई DM का आदेश! सभी स्कूलों की टाइमिंग अब सुबह 11:30 बजे तक ही

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जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 14 मई 2025, बुधवार : जमुई जिले में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद कक्षा 10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत पारित किया गया है। आदेश के अनुसार, यह नियम 15 मई 2025 से 24 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लू और उच्च तापमान को लेकर जारी पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है।
जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे समयानुसार शिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करें और आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। यह प्रतिबंध प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा निजी कोचिंग संस्थानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। जमुई डीएम अभिलाषा शर्मा (Jamui DM Abhilasha Sharma) द्वारा 14 मई को हस्ताक्षरित इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम गर्मी के प्रकोप से स्कूली बच्चों की रक्षा की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि स्वास्थ्य-सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

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