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पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश के अनुपालन का आदेश

Gidhaur.com (न्यूज़ डेस्क) : चुनावी सभा मे आपत्तिजनक भाषण को ले पूर्व  मुख्यमंत्री  राबड़ी देवी के विरुद्ध दर्ज मामले में कोर्ट ने उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र भेजने का आदेश दिया है। भेल्दी के रायपुरा मैदान में चुनावी भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा किये गए आपत्तिजनक टिप्पणी को ले दर्ज मामले में कोर्ट ने उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र भेजने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में सीजेएम ने उच्च न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आपराधिक प्रकीर्ण वाद में अंतिम आदेश प्राप्ति को लेकर अनुरोध पत्र लिखने का आदेश  दिया। उच्च न्यायालय द्वारा वाद में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने इस वाद में कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने को ले उच्च न्यायालय में क्रिमनल मिसलेनियस संख्या 37821/10 दाखिल किया गया। इसपर  सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने वाद की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में  निचली अदालत ने आगे की कार्रवाई को स्थगित रखने का आदेश दे रखा है। इस मामले में आगे की आगे की कार्रवाई को ले अंतिम आदेश की प्राप्ति को ले अनुरोध पत्र भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया था जिसके अनुपालन का निर्देश कार्यालय को गुरुवार को दिया गया।
विदित हो कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर द्वारा रायपुरा उच्च विद्यालय के परिसर  में आयोजित 4 अप्रैल 2009 की एक  चुनावी सभा में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए अमनौर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी ने भेल्दी थाना  मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर उनको नामजद किया था। इस मामले में वो जमानत प्राप्त कर चुकी हैं।

(अनूप नारायण)
Gidhaur.com     |    11/09/2017, सोमवार

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