जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 20 दिसंबर 2025, शनिवार : जिले में लगातार बढ़ती ठंड और खासकर सुबह एवं शाम के समय अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अहम निर्णय लिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर जमुई जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान मौसम की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। छोटे बच्चों में ठंड के कारण सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 22 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह स्थगित रहेगी।
हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होंगी। इन कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सीमित समय में, आवश्यक सावधानी बरतते हुए किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को ठंड से कम से कम परेशानी हो।
इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित की जा रही विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई यथावत जारी रहेगी।
जिलाधिकारी का यह आदेश 22 दिसंबर 2025 से लागू होकर 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश 20 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है।
आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), शिक्षा विभाग के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।






