जमुई। समाहरणालय, जमुई स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से एक अत्यावश्यक आम सूचना जारी की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा जारी इस सूचना में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2025 की प्रारूप निर्वाचक सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक कर दी गई है।
सूचना के अनुसार, रिट पिटीशन (सिविल) सं0 (5) 640/2025 – एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त 2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के पालन में यह कदम उठाया गया है।
वे सभी निर्वाचक, जिनका नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन से पूर्व) में शामिल था, लेकिन 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, उनकी अलग सूची तैयार की गई है। इस सूची में विधानसभा एवं मतदान केंद्रवार उन नामों का उल्लेख है जिन्हें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि जैसे कारणों से हटाया गया है।
यह सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई की आधिकारिक वेबसाइट https://jamui.nic.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा, इसे सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों तथा मतदान केन्द्रों पर भी प्रदर्शित किया गया है। मतदाता अपने ईपिक संख्या के माध्यम से कारण सहित अपनी प्रविष्टि की जानकारी देख सकते हैं।
निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निर्वाचक इस सूची से असंतुष्ट है, तो वह अपने आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर दावा प्रस्तुत कर सकता है।