जमुई/बिहार। सोमवार को जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन, औषधि नियंत्रण प्रशासन एवं सिविल सर्जन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी दवा विक्रेताओं को व्यवसाय में पारदर्शिता, समाजसेवा तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमों के कड़ाई से पालन की हिदायत दी गई। बैठक में सहायक औषधि नियंत्रक राजेश कुमार सिन्हा एवं औषधि निरीक्षक धनंजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने सभी औषधि विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, दवा दुकानदार केवल ओरिजिनल बिल पर ही दवा की खरीद-बिक्री करें एवं विभाग द्वारा मांगने पर बिल तुरंत प्रस्तुत करें। दवाओं की आपूर्ति केवल रजिस्टर्ड चिकित्सकों के हस्ताक्षरयुक्त लेटरपैड पर दिए गए ऑर्डर पर ही की जाए। नारकोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों ने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि इन दवाओं का संपूर्ण स्टॉक और लेनदेन का सटीक हिसाब रखा जाए। इसके साथ ही, बिना ड्रग लाइसेंस के किसी भी अनरजिस्टर्ड या ग्रामीण चिकित्सक को दवाएं न दी जाएं।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिन विक्रेताओं के पास थोक बिक्री का लाइसेंस है, वे खुदरा बिक्री में संलिप्त न हों, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक का उद्देश्य जिले में दवा व्यवसाय को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और विधिसंगत बनाना रहा। उपस्थित सभी विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए औषधि नियंत्रण प्रशासन ने भविष्य में नियमित निरीक्षण की भी चेतावनी दी।