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बुधवार, 9 अप्रैल 2025

जमुई जिला में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं चलेगी गाड़ियां, भरना होगा जुर्माना

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 9 अप्रैल 2025, बुधवार : यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो अब चालान कटना तय है। जमुई जिले में परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। विभाग जल्द ही एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ऐसे सभी वाहनों की जांच की जाएगी जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है।

सरकार द्वारा पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर 31 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी अनिवार्य है। लेकिन अब यह समयसीमा समाप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अभी तक इस नियम का पालन नहीं किया है। माना जा रहा है कि जागरूकता की कमी और जानकारी के अभाव के कारण लोग अब तक इस दिशा में कदम नहीं उठा पाए हैं।
विशेष रूप से, यह नियम उन सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं। अब चाहे वाहन निजी हो या सरकारी, यदि उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो उस वाहन के मालिक पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने यह भी घोषणा की है कि जिले भर में हर दिन विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें दंडित किया जा सके। इस सख्ती का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित व आसान बनाना है।

इसलिए यदि आपके वाहन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करवा लें, अन्यथा चालान की कार्यवाही झेलनी पड़ सकती है।

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