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शिक्षा विभाग का आदेश : जहां से मैट्रिक पास किया वहीं इंटर में लेना होगा नामांकन


पटना/बिहार। बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक सख्त आदेश जारी किया गया है। इसके तहत मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहां से उन्होंने दसवीं पास की है। विशेष परिस्थिति में कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहता है तो इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से प्रति हस्ताक्षरित स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उनका नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। हालांकि हस्ताक्षर के समय जिला शिक्षा पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षा विभाग का यह निर्देश चालू शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दसवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना गई है ताकि उन पंचायतों में रहने वाले निवासी विद्यार्थियों को कक्षा 09 से 12वीं तक के अध्ययन में कोई असुविधा न हो और उन्हें दूरी तय कर दूर के स्कूल में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे।

बताया गया है कि संबंधित स्कूलों में शिक्षण कार्य की सुविधा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में करीब 01 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इस तरह से प्रत्येक उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना भी विकसित कर दिया गया है।

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