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रविवार, 17 मार्च 2024

प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होगा 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 17 मार्च 2024, रविवार। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राकेश कुमार ने समाहरणालय के संवाद कक्ष में कलमकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। तिथि के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रथम चरण में निर्धारित है। इसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

अभ्यर्थी 28 मार्च तक नामजदगी का पर्चा भर सकेंगे। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। अभ्यर्थी नामांकन पत्र 02 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। वोटिंग सुबह 07 बजे से अपराह्न 04 बजे तक निर्धारित है। मतों की गणना 04 जून को कराई जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र , स्वच्छ , निष्पक्ष , भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरा किया जाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र में 164 तारापुर विधान सभा , 169 शेखपुरा , 240 सिकंदरा (सु.) , 241 जमुई , 242 झाझा तथा 243 चकाई विधान सभा क्षेत्र के शामिल रहने की जानकारी देते हुए कहा कि यहां कुल 1941 मतदान केंद्रों पर 1905487 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 996246 , महिला वोटर 909190 तथा तृतीय लिंग के 51 मतदाता शामिल हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 240 सिकंदरा (सु.) विधान सभा क्षेत्र के लिए + 2 उच्च विद्यालय , जमुई बाजार को डिसपैच सेंटर बनाया गया है वहीं 241 जमुई के लिए + 2 उच्च विद्यालय जमुई तथा 242 झाझा और 243 चकाई विधान सभा क्षेत्र के लिए के.के. एम. कॉलेज जमुई को डिसपैच सेंटर नामित किया गया है। 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र के मतों की गणना के.के.एम. कॉलेज में कराई जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय जमुई को समेकित नियंत्रण कक्ष और जिला निर्वाचन कार्यालय जमुई को जिला संपर्क केंद्र बनाए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसका दूरभाष नंबर क्रमशः 06345224525 , 06345224526 और 1950 है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्तर पर पैड न्यूज आदि पर निगाह रखने के लिए मिडिया सर्टीफिकेशन मॉनिटरिंग सेल का गठन किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के साथ अभ्यर्थियों को सभा , वाहन आदि की स्वीकृति दिए जाने के लिए एकल खिड़की कोषांग का गठन किया गया है। उन्होंने यहां वांछित सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। यह सभी राजनीतिक दलों , सरकारी कर्मियों के साथ आम आदमी पर भी लागू होता है। सम्पूर्ण चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल , अस्पताल आदि वर्जित है। जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के रूप में तनाव पैदा करना अपराध है। लाउडस्पीकर सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजा सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 40 जमुई (सु.) लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सभी स्वच्छ तरीके से चुनावी प्रक्रिया पूर्ण किए जाने में सहयोग करें।

डीडीसी सुमित कुमार, एडीएम सुभाष चंद्र मंडल, एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ सतीश सुमन, सिविल सर्जन डॉ. कुमार महेंद्र प्रताप, डीसीएलआर मो. तारिक रजा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मो. नजरूल हक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विनोद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी एवं कर्मी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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