पटना (Patna), 25 मार्च : केंद्र सरकार ने पटना , इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने उल्लेखित उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन होंगे। वे इस समय केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अब इन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी चरण सिंह से वे पदभार ग्रहण करेंगे।
मालुम हो कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कई न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद इन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति दी गई।
सर्वविदित है कि पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने के बाद से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। फिलहाल पटना हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह पटना हाइकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन कॉलेजियम ने अधिक रिक्तियों और मुख्य न्यायधीशों के सुप्रीम कोर्ट में प्रोमोशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इस सिफारिश को वापस ले लिया। इसके बाद जस्टिस विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य नयायधीश बनाया गया। विनोद चंद्रन 24 अप्रैल 2025 को अवकाश ग्रहण करेंगे।
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