निर्वाची पदाधिकारी चुनाव लड़ने वाले सभी सम्बंधित उम्मीदवारों को चुनाव कार्यक्रम की लिखित जानकारी देंगे। निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग समय - समय पर वांछित गाइडलाइंस जारी करेगा जो प्रभावी होगा। वहीं नगरपालिका निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। नगर निकायों के लिए मतगणना संपन्न होने और नतीजे घोषित किए जाने के बाद आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
सर्वविदित है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के 04 अक्टूबर के आदेश के आलोक में नगर निकाय से सम्बंधित चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। आदेश के सम्यक अनुपालन के उपरांत अब वोटिंग की नई तारीख जारी की गई है। पूर्व में 10 और 20 अक्टूबर , 2022 को मतदान होना था जो अब प्रथम चरण में 18 और द्वितीय चरण 28 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण के मतों की गिनती 20 और द्वितीय चरण के मतों की गिनती 30 दिसंबर 2022 को कराई जाएगी।
गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को गलत करार दिया था। इस आदेश के बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आरक्षण की समीक्षा के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन गठित किया। इसकी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार द्वारा बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई गई। तदुपरांत वोटिंग की नई तारीख का ऐलान किया गया।
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