जमुई (Jamui) : राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लड़के-लड़कियों के लिए 720 बेड वाले आवासीय को-एड स्कूल के निर्माण का मार्ग पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के आदेश से प्रशस्त हो गया है.
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने गेनो तांती की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से परिवर्तित स्थल पर स्कूल निर्माण की याचना को मंजूर करते हुए उक्त स्कूल के जल्द निर्माण का आदेश दिया.
राज्य सरकार के वकील प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि एक साल पहले हाईकोर्ट ने उक्त स्कूल के निर्माण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के पिछले आदेश के तहत जमुई के डीएम ने जिलान्तर्गत गिद्धौर में जो स्थल चिह्नित किया था, वहां हाईटेंशन बिजली तार गुजरता है. इस वजह स्कूल निर्माण वहां संभव नहीं था.
राज्य सरकार ने जमुई के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत ही नयागांव में निर्माण स्थल खोजा है. परिवर्तित स्थल पर स्कूल निर्माण के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी है.
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