Jamui / जमुई (बिभूति भूषण) :-
लॉकडाउन में जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 कोरोना के दूसरे लहर के संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा घोषित एवं प्रभावी लॉकडाउन के दौरान जिले में कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन हेतु समय-समय पर कई जिलादेश जारी किए गए और उनका अनुपालन भी कराया जाता रहा है।
घोषित लॉकडाउन की अवधि में स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में दुकानों एवं बाजारों के औचक निरीक्षण के दौरान कई व्यापारिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/दुकानों को सील किया गया है। इस परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि बिहार में कोविड-19 के संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के आदेश के आलोक में सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रखने सहित कई प्रकार के निषेधाज्ञा (अपवादों को छोड़कर) जिले में दिनांक एक जून तक लागू की गई है।
इस लॉक डाउन की अवधि में जिलादेश के उल्लंघन करने के मामले में जिन व्यापारिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों/दुकानों को स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा सील किया गया है उनकी स्थिति लॉक डाउन की अवधि तक यथावत रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि लॉकडाउन की घोषित अवधि के बाद भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो पूर्व में जिलादेश के उल्लंघन के मामले में सील किए गए व्यापारिक संस्थानों/ प्रतिष्ठानों/ दुकानों के खोलने के विषय पर निर्णय हेतु विचार किए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने जिले के सभी व्यापारी बंधुओं से सहयोग की अपील की है।
Edited by : Abhishek Kr. Jha
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