जमुई (Jamui) : जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह (Jamui DM Avaneesh Kumar Singh) ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में "पूर्ण बंद" की मियाद 16 से 25 मई तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को सफल बनाने के लिए नया गाइडलाइंस (Guidelines) भी जारी किया है।
डीएम श्री सिंह ने लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस की चर्चा करते हुए कहा कि विवाहोत्सव में अब 50 की जगह 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किए जाने की जानकारी देते हुए कहा की शहर की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगे। जबकि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकान और प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेगा।
उन्होंने मास्क (Mask) को कोरोना का कवच बताते हुए कहा कि इसके बिना दफ्तर, रेलवे स्टेशन (Railway Station) समेत तमाम सार्वजनिक स्थलों और यात्री वाहनों में प्रवेश निषेध रहेगा। नए गाइडलाइंस के मुताबिक खरीफ फसलों की रोपाई के लिए बीज दुकान सोमवार और शुक्रवार को चार घंटे के लिए खोला जा सकेगा। जबकि आरा मशीन के साथ निर्माण सामग्री की दुकानों को सोमवार और गुरुवार को तय समय के लिए खोलने और बंद करने की इजाजत होगी।जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि सम्बंधित परिवर्तन के अलावे पूर्व में लागू सभी निषेध जस का तस लागू रहेगा।उन्होंने अंत में कहा कि "पूर्ण बंद" का सकारात्मक प्रभाव देखा जाने लगा है। कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आने लगी है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिलावासियों से "पूर्ण बंद" को सफल बनाने की अपील की। मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आर. के. दीपक उपस्थित थे।