【न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा 】 :-
देश की तरक्की के लिए अभिशाप बन चुका कोरोना अब जिले में भी बेक़ाबू होता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए जिले में एक तरह से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। लोगों को घरों तक सीमित रखने के लिए बाजार की गतिविधियों को मिनिमाइज किया जा रहा है। जमुई जिले भर में कोरोना के एक्टिव केस के मद्देनजर मंगलवर को एसडीओ प्रतिभा रानी (Jamui SDO Pratibha Rani) ने जिले भर में सख्तियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। यूं तो सरकार द्वारा शाम 6 बजे के बाद हर हाल में दुकानों के शटर गिरा देने के फरमान जारी किए गए हैं, पर जिले में पांव पसार रहे कोरोना को परास्त करने के लिए एसडीओ ने विभिन्न दुकानों को खोलने के तिथि निर्धारित कर दिए हैं। एसडीओ ने आदेश दिया है गैरजरूरी दुकानें सप्ताह में रोटेशन के आधार पर तीन दिन ही खुलेंगी।
एसडीओ प्रतिभा रानी, आदेश पत्र ◆ gidhaur.com |
सरकारी निर्णय के आलोक में अनुमंडल कार्यालय जमुई से बाजारों को खोलने की दिशा में एडवाइजरी जारी कर दी है। एसडीओ प्रतिभा रानी ने इस अधिसूचना को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। श्रेणी 1 में प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों व प्रतिष्ठानों को रखा गया है। श्रेणी 2 में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों की शामिल किया गया है, वहीं, श्रेणी 3 में कम जरूरत पड़ने वाले दुकानों को रखा गया है।
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◆ प्रतिदिन खुलने वाले दुकान /प्रतिष्ठान
किराना दुकान, दवा की दुकान, निजी क्लिनिक, फल- सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, डेयरी मिल्क, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा, अनाज मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, गैराज, सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप , गैस एजेंसी व अन्य आवश्यक सेवाएं , ऑटोमोबाइल, टायर- ट्यूब की दुकान प्रतिदिन खुलेंगे ।
◆ सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एसी , मोबाइल , कंप्यूटर , लैपटॉप, सैलून, पार्लर, फर्नीचर, सोना-चांदी एवं निर्माण सामग्री के भंडारण, हार्डवेयर के दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है ।
◆ मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाले प्रतिष्ठान
वहीं तीसरे श्रेणी में कपड़ा, बर्तन, जूता चप्पल, किताबें, कृषि कार्य, ड्राई क्लीनर्स, व स्पोर्ट्स की दुकान के शटर खुलेंगे।
एसडीओ द्वारा जारी आदेश पत्र |
एसडीओ प्रतिभा रानी ने पत्रादेश में नसीहत दी गई है कि दुकानों पर ग्राहक एवं दुकानदारों को मास्क लगाने की अनिवार्यता होगी। वहीं दुकानों पर कोरोना गाइडेंस के अनुरूप सैनेटाइजर की भी व्यवस्था रखनी होगी। दुकान एवं अन्य वस्तुओं को समय- समय पर सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। वहीं ग्राहकों के लिए एक मीटर पर गोलाकार घेरे भी बनाने होंगे ताकि शारीरिक दूरी का पालन हो सके । उक्त सभी दुकानें शाम 6:00 बजे तक दुकान खोलने के निर्देश के साथ-साथ एसडीओ प्रतिभा रानी ने कई नियम एवं शर्तें भी लागू की । इसके अनुसार, आवासीय क्षेत्र के निकटतम दुकानों से ही खरीदारी के निर्देश दिए गए हैं। दुकान एवं कार्यालयों में सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।
देखिये वीडियो :
एसडीओ प्रतिभा रानी ने बताया कि रात्रि 9:00 बजे से लेकर प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, इसका पालन करवाना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। एसडीओ ने बताया कि अधिसूचना में किसी भी आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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