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सोमवार, 20 अप्रैल 2020

जमुई @ लॉक डाउन 2.0 : निजी विद्यालय के लिए DM ने जारी किये कई निर्देश

न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा】:-

लॉक डाउन के द्वितीय चरण की घोषणा के दौरान 20 अप्रैल से कुछ रियायतें देने के प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद से लोगों की निगाहें कैलेंडर पर टिकी हुई थी।जमुई की जनता भी जानने को उत्सुक थी कि आखिरकार किन-किन पाबंदियों में छूट देने जा रही है।

सोमवार को जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड 19 के महामारी के संक्रमण रोकने हेतु तैयारी की समीक्षा बैठक में  सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष,  व मेंटर शामिल हुए।
इस दौरान डीएम ने कोरोना बचाव संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने वर्तमान में लागू लॉक-डाउन के आलोक में  निजी विद्यालयों को कई आदेश दिए हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में तीन माह का फीस एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाएगा। एक माह का ही फीस भुगतान करने की बात कही गयी।  ट्यूशन फीस के अलावे अन्य शुल्क को क़िस्त के रूप में लेने का निर्देश दिया है। डीएम ने पाठ्य-पुस्तकों व अन्य पाठन पठन सामग्री का होम टू होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने स्टडी मेटेरियल को ईमेल, व्हाट्सएप पर भी डालने का निर्देश दिया। फीस के लिए किसी भी छात्र का नामांकन रदद् नही होगा , साथ ही डीएम ने कहा कि कर्मियों का वेतनादि भुगतान ऑनलाइन माध्यम से हो।
डीएम का यह फरमान जमुई में अवस्थित सभी  निजी विद्यालय प्रबंधन  को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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