【न्यूज़ नेटवर्क/ gidhaur.com】:-
सरकार आदेश के बावजूद जमुई जिले में खुले सात विद्यालयों की जांच कर स्कूलों को बंद करवाने तथा संबंधित स्कूल प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु द्वारा जिले के तमाम बीईओ को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थलीय जांच कर दो दिनों के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
बता दें, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने के सरकारी आदेश दिए गए थे। इन आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। डीईओ ने स्कूल की स्वीकृति के संबंध में जांच करने की भी बात कही है। उन्होंने बताया है कि बिना सरकारी स्वीकृति प्राप्त या प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बावजूद स्कूल संचालित करने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दोषी संस्था पर एक लाख रुपये अथवा प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
सरकार आदेश के बावजूद जमुई जिले में खुले सात विद्यालयों की जांच कर स्कूलों को बंद करवाने तथा संबंधित स्कूल प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु द्वारा जिले के तमाम बीईओ को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थलीय जांच कर दो दिनों के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
बता दें, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने के सरकारी आदेश दिए गए थे। इन आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। डीईओ ने स्कूल की स्वीकृति के संबंध में जांच करने की भी बात कही है। उन्होंने बताया है कि बिना सरकारी स्वीकृति प्राप्त या प्रस्वीकृति वापस लिए जाने के बावजूद स्कूल संचालित करने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दोषी संस्था पर एक लाख रुपये अथवा प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।