24 OCT 2019
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कब तक प्रतिबंध जारी रखने का इरादा है। न्यायमूर्ति एन.वी.रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, "आप कितने दिन प्रतिबंध चाहते हैं। पहले ही दो महीने हो चुके हैं। आप को इस पर स्पष्ट करना होगा और आपको दूसरे तरीके खोजने होंगे।"
उन्होंने कहा, "आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आप (सरकार) को फैसलों की समीक्षा करनी होगी।"
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पांच नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। कोर्ट घाटी में विभिन्न मुद्दों व ढील की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि करीब 99 फीसदी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और आगे की ढील देने की समीक्षा दैनिक आधार पर हो रही है।
उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि इंटरनेट को शुरू करना घाटी में सीधे तौर पर आतंकवादी मामलों में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है।