जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार : जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जमुई (माध्यमिक शिक्षा) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए +2 उच्च विद्यालय धोबघट, गिद्धौर के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार को विभागीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जारी कार्यालय आदेश के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रधानाध्यापक संतोष कुमार पर छात्र कोष एवं विकास कोष से संबंधित बैंक खाते के संचालन में विभागीय नियमों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप है। आरोप है कि उन्होंने क्षेत्रीय बैंक को गुमराह कर कोष से राशि की निकासी की एवं विकास कोष के संचालन में क्षेत्रीय माननीय विधायक की स्वीकृति को भी दरकिनार किया।
विभाग द्वारा संतोष कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 (संशोधित), कंडिका 11(11.2) के तहत निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबन आदेश के मुख्य बिंदु :
1. निलंबन अवधि में मुख्यालय – प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय गिद्धौर निर्धारित किया गया है।
2. जीवन निर्वाह भत्ता – नियमावली की कंडिका 11.5.1 के अनुसार निलंबन अवधि में देय होगा।
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| (विभाग द्वारा जारी आदेश पत्र) |
इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि संतोष कुमार सहित स्थापना शाखा, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी गिद्धौर तथा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा जारी इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है।






