जमुई (न्यूज़ डेस्क) Edited by- Abhishek:-
मुस्लिम समुदाय में मनाए जाने वाले पर्व चेहल्लुम को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सामान्यता मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शोक के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व मोहर्रम के भांति ताजिया एवं जुलूस निकालकर मनाते हैं जिसके परिणाम छोटी- छोटी कारणों से तनाव स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विधि व्यवस्था एवं शांति भंग होने का भी संभावना बनी रहती है।
उक्त समस्या को लेकर अनुमंडल न्यायालय जमुई द्वारा चेहल्लुम के मौके पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक माना गया है। जमुई अनुमंडल दंडाधिकारी लखींद्र पासवान ने इस परिपेक्ष में विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए व शांतिपूर्ण वातावरण में चेहल्लुम संपन्न कराने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर तक जमुई अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति दंड के भागीदार बनेंगे।
Input - (अर्जुन अरनव,जमुई)