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बुधवार, 1 नवंबर 2017

अलीगंज : हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में उत्साह

 
Gidhaur.com अलीगंज : समान काम की समान वेतन लागू करने को लेकर नियोजित शिक्षको के विभिन्न संघ के द्वारा किये गये वाद संख्या 313/2013  सुनवाई के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही सभी कर्मियो को समान काम करने वाले को समान वेतन देने का फैसला  दिया गया था और अब हाईकोर्ट ने भी समान काम के बदले समान वेतन देने का ऐतिहासिक फैसला आने से नियोजित के साथ साथ टेट / एसटेट उत्तीर्ण शिक्षको में खुशी की लहर समाहित  है।

क्या कहते हैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव  :-
" यह फैसला माननीय हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक दिया है जिससे नियोजित  शिक्षको में खुशी की लहर है। मैं माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए, सभी नियोजित शिक्षक संघ इस फैसले के प्रति आभार प्रकट करता है । अब सरकार को समान काम के समान वेतन लागु कर देना चाहिए नही तो नियोजित शिक्षक संघ आंदोलन करने को बाध्य होंगे।"
     -   जवाहर प्रसाद यादव  
 जिला सचिव,  बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ
 
यहाँ बता दें कि, नियोजित शिक्षकों ने मिठाई बाँटकर खुशी का इजहार किया। उत्साह के मौके पर विमलेश कुमार विभू,विश्वनाथ ठाकुर,संजय कुमार,रंजीत कुमार यादव,सतीशचंद यादव,अरूण चौधरी, उदय कुमार,सरिता कुमारी ,वंदना कुमारी सहित बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित थे।
(चन्द्रशेखर सिंह)
अलीगंज | 01/11/2017 (बुधवार)

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