पटना/बिहार। राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार राज्य परिवहन विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। विभाग ने नेशनल हाईवे (NH) और स्टेट हाईवे (SH) पर ई-रिक्शा (इलेक्ट्रिक रिक्शा) के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में राज्य के सभी जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में निर्धारित हाईवे मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाईवे मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन यातायात नियमों के विरुद्ध है और इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ई-रिक्शा मुख्य रूप से शहरी और आंतरिक मार्गों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि तेज रफ्तार वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इनका चलना यात्रियों और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा करता है।
इस आदेश के बाद पटना में भी प्रमुख एनएच और एसएच मार्गों पर ई-रिक्शा चलाने पर पाबंदी लागू कर दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से जांच अभियान चलाएं और आदेश का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें चालान, वाहन जब्ती और अन्य दंडात्मक कदम शामिल हो सकते हैं।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस फैसले से हाईवे पर यातायात व्यवस्था अधिक सुचारु होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और केवल अनुमत मार्गों पर ही ई-रिक्शा का उपयोग करें।






