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शनिवार, 5 जुलाई 2025

गिद्धौर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, बीएलओ कर रहे घर-घर सत्यापन

  • बिना वैध दस्तावेज के नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ
  • 30 सितंबर को होगी अंतिम सूची प्रकाशित

गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 5 जुलाई 2025, शनिवार : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसके तहत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत अथवा अन्यत्र स्थानांतरित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

दस्तावेजों की जांच अनिवार्य
बीएलओ मतदाताओं से पहचान और जन्मतिथि की पुष्टि हेतु वैध दस्तावेज मांग रहे हैं। कुल 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य माना गया है।

1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता : जन्मतिथि या जन्मस्थान से संबंधित वैध प्रमाण देना होगा।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता : स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना अनिवार्य।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता : स्वयं और माता-पिता दोनों के वैध दस्तावेज देना आवश्यक।

बिना दस्तावेज भी मिलेगा मौका
गिद्धौर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है, तो उस सूची से डाउनलोड कर दिखाया जा सकता है। ऐसे लोगों का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भी प्रदान करेंगे, जिसे भरकर उन्हें बीएलओ को सौंपा जा सकता है या फिर निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड भी किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा।
पहचान के लिए मान्य दस्तावेज (इनमें से एक आवश्यक)
  • सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  • 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का अंक पत्र या डिग्री प्रमाण
  • मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC), फैमिली रजिस्टर
  • नारी गृह योजना का मकान आवंटन पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र
  • नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) की प्रविष्टि

बिना इन दस्तावेजों के केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मतदाता जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।


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