बरहट/जमुई। प्रखंड अंतर्गत मलयपुर के वार्ड संख्या 10, रावत टोला में बीते सप्ताह शनिवार को एक विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की "तेजाब हमले से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016" के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन पैनल अधिवक्ता हिमांशु कुमार पांडेय एवं पारा विधिक सेवक गुड़िया कुमारी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को एसिड हमले से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों, उनके इलाज, पुनर्वास, आर्थिक सहायता एवं कानूनी संरक्षण की विस्तृत जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता श्री पांडेय ने बताया कि एसिड हमले के शिकार किसी भी व्यक्ति का इलाज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क किया जाता है। यदि कोई अस्पताल इलाज से इनकार करता है तो यह कानूनन दंडनीय अपराध है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें आर्थिक मदद के साथ-साथ पुनर्वास की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों के पक्ष में निःशुल्क कानूनी पैरवी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक सेवक पूरी मदद करते हैं। साथ ही, अन्य निःशुल्क विधिक सेवाओं और उनके लाभों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस की कार्यप्रणाली की जानकारी देकर लोगों को वहां से सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोगों ने विधिक अधिकारों को लेकर गहरी रुचि दिखाई।