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बुधवार, 30 अप्रैल 2025

जमुई में बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर निकली प्रभात फेरी, 5 मई से चलेगा विशेष छापेमारी अभियान

जमुई/बिहार, 30 अप्रैल 2025 : राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर बुधवार सुबह जमुई में जन-जागरूकता हेतु प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर से प्रभारी जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन एवं श्रम अधीक्षक की मौजूदगी में इस प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में जिला श्रम प्रशासन के अधिकारी और कर्मी भी शामिल हुए।

5 मई से चलाया जाएगा सघन छापेमारी अभियान
श्रम अधीक्षक श्री रतीश कुमार ने जानकारी दी कि 5 मई 2025 से जिले में बाल श्रम के खिलाफ एक सघन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ जन-जागरूकता भी बेहद जरूरी है।

सरकार कर रही है पुनर्वास की ठोस पहल
श्री कुमार ने बताया कि बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद उनके पुनर्वास हेतु सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं:

नियोजकों से आर्थिक दंड: सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में पारित आदेश के अनुसार, हर बाल श्रमिक के लिए नियोजक से ₹20,000 की राशि जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा कराई जाती है।
तत्काल सहायता: विमुक्त बाल श्रमिकों को तत्काल ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ₹25,000 की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाती है।

किशोरों के लिए भी योजना: अब 14-18 वर्ष के किशोरों को भी चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज होने पर ₹25,000 का अनुदान मिलेगा।

पुनर्वास व शिक्षा: विमुक्त बाल श्रमिकों को जिला टास्क फोर्स के माध्यम से शिक्षा, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।
एनजीओ और प्रशासन की साझेदारी
जमुई जिले में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर श्रम विभाग लगातार बाल श्रम के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान चला रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति सजग किया जा रहा है।

नियोजकों से अपील
श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी नियोजकों से अपील की है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच श्रमिकों से काम न लें और गर्मियों के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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