जमुई : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए फिर खुला पोर्टल - gidhaur.com : Gidhaur - गिद्धौर - Gidhaur News - Bihar - Jamui - जमुई - Jamui Samachar - जमुई समाचार

Breaking

Post Top Ad - Contact for Advt

Post Top Ad - SR DENTAL, GIDHAUR

सोमवार, 24 मार्च 2025

जमुई : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए फिर खुला पोर्टल

जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), 24 मार्च 2025, सोमवार : निजी स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए है। लाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चे 10 अप्रैल तक ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया के दौरान, माता-पिता और बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा, माता-पिता को अपने मोबाइल नंबर के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद, छात्रों का सत्यापन 26 मार्च से 12 अप्रैल तक होगा।

सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 15 अप्रैल को किया जाएगा। इसके बाद, 16 से 25 अप्रैल तक चयनित छात्रों का स्कूल में प्रवेश होगा। यह निर्देश प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने जारी किया है।
जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आरटीई के तहत नामांकन के लिए आवेदकों को तय समय पर पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के सत्यापन, स्कूल आवंटन और प्रवेश की पूरी योजना जारी कर दी गई है।

इस चरण में उन बच्चों का नामांकन होगा, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय लाभकारी समूह के लिए एक लाख और कमजोर वर्ग के लिए दो लाख रुपये तक है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

Post Top Ad -