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रविवार, 8 दिसंबर 2024

सरकार का निर्देश 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को हटाया जाए, जन्म प्रमाण पत्र न होने से उम्र का पता नहीं



गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 8 दिसंबर 2024, रविवार : अब सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइए की बहाली का नियम बदल गया है। जिले के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने निर्देश जारी किया है। नए नियम के अनुसार अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नही होगा।


विभाग का निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनकों पद से हटा दिया जाए।नए रसोइयों के चयन में इसी नियम के तहत बहाली की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इसे लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।एमडीएम के डीपीओ को इस नियम को जिले में लागू करने का निर्देश दिया गया है।


बता दें कि जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 5400 रसोइए एमडीएम बनाने के काम करती है।इनका चयन विद्यालय शिक्षा समिति करती है।अब नए बहाल होने वाले रसोइयों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

अब जन्मतिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा।इस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जन्मतिथि की गणना की जाएगी।


यदि रसोइया सह सहायक रसोइयों के पास शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस पर सार्वजनिक जन्म तिथि अंकित हो तो उसे मान्य समझ जाएगा। चयन में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखना अनिवार्य

रसोइया सह सहायक के तहत मध्याह्न भोजन योजना में नए के चयन में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक रहने का निर्देश दिया गया था कि रसोइया-सह सहायिका 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद स्वयं कार्यमुक्त माने जायेंगे।उनकी जगह पर नए रसोइयों को रखा जाएगा।यह बात सामने आई कि 60 साल पूरे होने पर भी कई रसोइए काम पर बने हुए है।इसके पीछे एक कारण यह भी है कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नही है।


नए चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक से अब जन्म तिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा।इस कागजात के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी।इसके तहत यदि नव चयनित रसोइया सह सहायक शिक्षित हो तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) लिया जाएगा।यदि नव चयनित होने वाले रसोइया-सह-सहायक शिक्षित नही हो तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा।बिना इसके चयन नही किया। जाना है।

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