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शुक्रवार, 5 जुलाई 2024

बिहार के सरकारी स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर होगी कार्रवाई

गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 5 जुलाई 2024, शुक्रवार : बिहार के सरकारी विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बैंच-डेस्क की आपूर्ति करने वाले एजेंसी पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने चेतावनी देते हुए बुधवार को आदेश दिया कि विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच-डेक्स नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टेड (काली सूची में शामिल) किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि विद्यालयों के आलमीरा में बंद पड़े कंप्यूटर लौटाए जाएंगे। ठीक से काम नहीं करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हटाए जाएंगे। निर्माणाधीन वर्ग कक्षा वाले विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई पांच सौ मीटर के अंदर वाले सामुदायिक या अन्य सरकारी भवनों में होगी।हर स्कूल में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। शौचालय में साबुन रखना अनिवार्य होगा।

आदेश के अनुपालन नहीं होने पर नपेंगे पदाधिकारी
डॉ.एस.सिद्धार्थ ने राज्य में गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी शख्स लहजे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करना होगा। इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों की शिकायतों को सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। शिक्षकों को सम्मान देंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहें तो उन्हें हटाएं।
कंप्यूटर वाले विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा मिलेगी
अपर मुख्य सचिव के निर्देश में कहा गया है कि राज्य के जिन विद्यालयों में कंप्यूटर सुविधा है,वहां इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आपूर्ति के उपरांत आलमीरा में बंद कंप्यूटर हैं तो उसे आपूर्तिकर्ता को लौटाए जाएंगे। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर की आवश्यकता है,अधियाचना शिक्षा विभाग को भेजें।

प्रत्येक विद्यालय में बिजली मीटर की व्यवस्था अनिवार्य, सफाई के साथ साबुन रखना होगा
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित होंगे। शौचालयों में साफ-सफाई के साथ साबुन रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय में बिजली मीटर एवं वायरिंग की व्यवस्था के साथ बल्ब एवं पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। बिजली बिल का हर माह भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। अगर एक माह के बाद भी निरीक्षण में कमियां पाई गई तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी।

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