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मंगलवार, 7 मई 2024

जमुई : गुगुलडीह में पुलिस के हस्तक्षेप से रोकी गई नाबालिग की शादी

बरहट/जमुई (Barahat/Jamui), 7 मई 2024, मंगलवार : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन ने बताया कि जमुई जिले के बरहट थाना अंतर्गत ग्राम गुगलडीह में एक नाबालिग बच्ची की शादी कराये जाने की योजना को विफल कर दिया गया है। बरहट प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने गुगलडीह ग्राम के मुखिया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गांव पहुंच कर इस पावन कार्य को पूरा किया।

नामित लोगों ने परिवार तथा स्थानीय लोगो को संदेश दिया कि किसी भी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करना एक कानूनी अपराध है तथा इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान है। साथ ही सभी जनों को कम उम्र में लड़की की शादी करने से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों तथा इसके दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया।
इसके बाद परिवारजनों ने बच्ची की शादी का विचार त्याग दिया और यह प्रण किया कि वैधानिक उम्र के बाद ही बेटी की शादी करेंगे। पुलिस के सकारात्मक हस्तक्षेप और पहल से एक नाबालिग की कम उम्र में गैरकानूनी शादी रोकी गई जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

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