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पंचायत उप चुनाव 2023 : वोटर कार्ड के बिना भी दे सकेंगे वोट

जमुई : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला कलेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जमुई जिला में कुल 66 रिक्त पदों के लिए पंचायत उप चुनाव कराया जाना है। इस चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिसकी अंतिम तिथि 09 मई निर्धारित है। दाखिल किए गए अभ्यर्थिता पत्रों की संवीक्षा 10 - 12 मई तक की जाएगी। अभ्यर्थी 15 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। प्रतीक का वितरण इसी दिन अपराह्न 04 : 00 बजे से किया जाएगा। मतदान 25 मई को सुबह 07 : 00 बजे से संध्या 05 : 00 बजे तक निर्धारित है। संबंधित प्रखंड मुख्यालय में 27 मई को सुबह 08 : 00 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी जो अंतिम परिणाम घोषित किए जाने तक जारी रहेगा।

    उन्होंने आगे कहा कि नामित क्षेत्रों में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित है। इसके आलावे पंचायत उप निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (वोटर कार्ड) को आधार माना जाएगा। इसके आलावे अगर किन्हीं के पास वोटर कार्ड नहीं है तब उन्हे घोषित 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना जरूरी होगा। पात्र मतदाता संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

        जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा कि जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है वे इसके विकल्प के तौर पर आधार कार्ड , फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज , श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड , मनरेगा के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड , बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक , पैन कार्ड , कंपनियों के द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। 

इसके आलावे सांसदों , विधायकों और पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र , फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र , फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र , फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस , पासपोर्ट , फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज , मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मी और विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि का उपयोग भी मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन दस्तावेजों को मान्यता तभी दी जायेगी , जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में संबंधित दस्तावेजों की फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

  सर्वविदित है कि जमुई जिला में पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत ग्राम पंचायत के मुखिया , ग्राम कचहरी के सरपंच , ग्राम पंचायत सदस्य तथा पंच के कुल 66 पदों के लिए 25 मई को मतदान कराए जाएंगे। पंचायत उप निर्वाचन के लिए मतदान एमटू इवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों की छपायी जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता और भारी सुरक्षा के बीच कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत उप चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में जारी है।

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