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सरकार का बड़ा ऐलान, पैन-आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक होगा लिंक

नई दिल्ली (New Delhi), 29 मार्च : अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना एक महत्वपूर्ण काम है , जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरा करने की आवश्यकता है। अब सरकार की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है।

(Link PAN Card with Aadhaar Card)
देश के नागरिक अब 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी तक आधार को पैन से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित था। वित्त मंत्रालय ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर तय कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्बंधित व्यक्ति जून के आखिर तक पैन को आधार कार्ड से निर्धारित शुल्क एक हजार रुपए देकर लिंक कर सकते हैं। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है। विभाग का कहना है कि आईटी अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं , उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

सर्वविदित है कि 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था। उसके बाद 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था। हालांकि अब 1000 रुपये का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 कर दी गई है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है। आप इसे अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हैं अथवा इस मामले में साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं।

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