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सोमवार, 19 सितंबर 2022

जमुई नगरपालिका के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का पद पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित

जमुई (Jamui), 19 सितंबर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश नगर परिषद के लिए आम निर्वाचन 2022 हेतु मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद को आरक्षित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के मुताबिक जमुई नगरपालिका के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का पद  पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित किया गया है वहीं झाझा नगरपालिका के इसी पद द्वय को अनारक्षित अन्य के सुरक्षित रखा गया है।

उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सम्बंधित पदों के लिए चुनाव कराए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि नप का निर्वाचन स्वच्छ , स्वतंत्र , पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने नगरपालिका चुनाव 2022 की यथोचित तैयारी जारी रहने की बात बताते हुए कहा कि निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही सभी वांछित विंदुओं को जीवंत कर दिया जाएगा। उन्होंने सम्बंधित मतदाताओं से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सकारात्मक सहयोग दिए जाने की अपील की।

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