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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु 8 मार्च तक करें आवेदन, 5 लाख तक मिलेगा ऋण

जमुई (Jamui), 19 फरवरी : बिहार में अल्पसंख्यक रोजगार ऋण पर सरकार ने पिछले दो - तीन वर्षों से काफी ध्यान दिया है। खास तौर पर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पलायन कर मजदूर बिहार के विभिन्न जिले पहुंचे हैं, इस स्थिति में सरकार ने इस योजना का विस्तार करने का अथक प्रयास किया है। अगर आप बिहार में रहते हैं और  अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम , सिख , ईसाई , बौद्ध , पारसी अथवा जैन आदी सम्प्रदाय से आते हैं तब आप भी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आर. के. दीपक ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि सम्बंधित योजना अत्यंत लाभकारी है। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पांच लाख तक का ऋण 05 प्रतिशत ब्याज की दर मिलता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 - 21 तथा 2021-22 के लिए लोन दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए सुपात्र व्यक्ति 08 मार्च 2022 तक  जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र वांछित कागजातों के साथ सदेह जमा कर सकते हैं।

उन्होंने लघु और वृहद ऋण के लिए आवेदक की उम्र 18 - 50 साल निर्धारित रहने की बात - बताते हुए कहा कि सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। आवेदक को उसी जिला का निवासी होना चाहिए , जहां वे रोजगार करना चाहते हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री दीपक ने कहा कि निर्धारित आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.bsmfc.org से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यावधि में संपर्क किए जाने की बात कही।

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