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पत्रकार हित में PM मोदी की घोषणा सराहनीय : बिभूति भूषण

JAMUI / जमुई (न्यूज़ डेस्क) :-

किसी भी पत्रकार या मीडिया कर्मी के साथ किसी व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार करने अथवा डराने, धमकाने पर पचास हजार रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह घोषणा पत्रकार हित में बहुत ही सराहनीय कदम है। जानकारी देते हुए ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन (AIRA) के प्रदेश सचिव विभूति भूषण ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि पत्रकार को डराने अथवा धमकाने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से पत्रकार साथियों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी यह फैसला सुनाया गया है कि किसी भी पत्रकार पर बिना किसी जांच के कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है और इससे संबंधित आदेश की प्रति सभी राज्य के पुलिस महानिदेशक और पूरे देश के सभी जिला के पुलिस अधीक्षक तथा वरीय पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी पत्रकारों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश  सभी राज्य सरकार को दिया गया है। । उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से मांग करते हुए कहा है कि पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए  बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में भी पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जा चुका है। बिहार राज्य में भी इस कानून के लागू हो जाने से पत्रकारों केे हितों की रक्षा हो सकेगी और किसी भी झूठे मामले में फंसाए जाने वाले पीड़ित पत्रकारों को तुरंत न्याय मिल सकेगा। हमारा संगठन पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है और हमारे संगठन के सभी सदस्य पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए हर हमेशा से प्रयासरत हैं। अब पत्रकारों के हितों की अनदेखी को किसी भी कीमत पर और किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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