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जमुई DM बोले, सार्वजनिक वाहनों को 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाने की छूट

 


JAMUI / जमुई (बिभूति भूषण) :- जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस को परिभाषित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वाहन यात्रियों की निर्धारित क्षमता के विरुद्ध 50 प्रतिशत पैसेंजर लेकर दौड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि वाहन कर्मी यात्रा के क्रम में यात्रियों से यथोचित किराया वसूल करेंगे। सार्वजनिक या निजी वाहनों से यात्रा करने वाले तमाम लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। सम्बंधित वाहनों की अनिवार्य रूप से प्रतिदिन धुलाई कराई जाएगी और इसे सैनिटाइज भी कराया जाएगा। चालक एवं कंडक्टर साफ कपड़े पहनकर वाहनों का परिचालन करेंगे।जिलाधिकारी श्री सिंह ने वाहन में चढ़ने - उतरने के दरम्यान सामाजिक दूरी का अनुपालन किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव से सम्बंधित गाड़ी के अंदर और बाहर पोस्टर एवं स्टीकर लगाना जरूरी होगा। उन्होंने वाहन एवं वाहन पड़ाव पर परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों को तैनात किए जाने जानकारी देते हुए कहा कि वे यात्रियों को आर्थिक प्रताड़ना से भी बचाएंगे। डीएम श्री सिंह ने वाहन मालिकों , चालकों समेत अन्य कर्मियों को निदेशित करते हुए कहा कि विभागीय गाइडलाइंस का शत - प्रतिशत पालन करें और अतिरिक्त कठिनाइयों से बचें। उन्होंने साफ - साफ कहा कि नियम एवं शर्त्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनपर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी श्री सिंह ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे बचाव के लिए 18 वर्ष से ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीन लेने का संदेश देते हुए कहा कि महामारी से दूर रहने के लिए सजगता और सतर्कता जरूरी है।

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