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सोमवार, 20 जुलाई 2020

Breaking : पूरे देश में आज से उपभोक्ता संरक्षण एक्ट-2019 लागू , ग्राहकों को मिलेगा फायदा

(न्यूज़ डेस्क) -- शुभम मिश्र --  उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के प्रावधान आज से प्रभावी हो जाएंगे। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाया गया है।


विदित हो कि पहले इस कानून को जनवरी में लागू किया जाना था, जिसे बाद में मार्च कर दिया गया।परंतु मार्च में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।अब 20 जुलाई से सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी।खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी भी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।वहीं नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

-: ये है प्रावधान :-

-- उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला
दर्ज करा सकेगा।

-- नए कानून में Online और Teleshopping
कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।

-- खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों
पर जुर्माना और जेल का प्रावधान।

-- कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन, दोनों पक्ष
आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे।

-- PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में
फाइल की जा सकेगी, जबकिपहले के कानून में ऐसा
नहीं था।

-- कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस
दाखिल हो पाएंगे।

-- स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक
करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई
होगी

-- नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस
करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई होगी।

-- कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत, इसमें दण्ड का प्रावधान।

-- सिनेमाघरों में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लेने की शिकायत पर होगी कार्रवाई।

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