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अलीगंज में RTI बना मजाक, जवाब के आस में बीत गए दो माह



अलीगंज (चंद्रशेखर सिंह) :-

अलीगंज अंचल में सूचना अधिकारी कानून मजाक बनकर रह गया है।
बता दें, प्रखंड के कैयार पंचायत के गंगटी गांव निवासी बौआ सिंह ने अंचलाधिकारी से पंजी टु की जानकारियां सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर कैयार हल्का के तेजी नम्बर 3981,जमाबंदी-78 के रजिस्टर टु की जानकारियां सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर दिनांक 16 नवम्बर 2019 को मांग किया गया था।लेकिन आवेदक को 60 दिनों से अधिक दिन गुजर जाने के बाद भी उपलब्ध नही कराया गया है। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के बाद 30 दिनों में ही सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सूचना नही मिलने पर आवेदक काफी परेशान हैं ,और अधिकारियों को इसकी कोई चिन्ता नही है।आवेदक ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

बता दें कि सूचना अधिकार अधिनियम कानून बिहार में 15 जून 2005 को बनाने के बाद लागु किया गया था,और किसी भी विभागों में  आवेदन देकर मांग किया गया सूचना संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराना है,और उसकी समय सीमा एक महीने निर्धारित भी की गयी है।