21 JAN 2020
पटना : बिहार में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के तहत डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (D.EL.ED) करने वाले शिक्षकों के लिए कोर्ट की ओर से खुशी की खबर आई है. पटना हाईकोर्ट ने फैसला शिक्षकों के पक्ष में दिया है.लम्बे इंतज़ार के बाद आखिरकार कोर्ट ने शिक्षकों के हक़ में फैसला देकर उनके चेहरे की ख़ुशी को लौटा दिया है।
आपको बताये कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) में डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (DELED) प्रोग्राम में एडमिशन उपलब्ध करवाया जाता है। डीएलएड प्रोग्राम विशेष रूप से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए करवाया जाता है। जिसे पास करने के बाद उम्मीदवार देश के अलग -अलग राज्यों में टीचर के पद पर सेवा देते है।
लेकिन बिहार सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन निकाला. और NIOS से D.EL.ED करने वाले शिक्षक जिन्होंने 24 महीने के कोर्स को 18 महीने में ही पूरा किया था उसकी मान्यता को बिहार सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था.जिसके बाद NIOS से D.EL.ED निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होता देख शिक्षकों ने 24 सितम्बर 2019 को हाईकोर्ट में जस्टिस अनील कुमार उपाध्यय की बैंच पर जनहीत याचिका दायर की थी। जिसे फैसला आज पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के हक़ में दिया है। जिससे शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है।