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देवघर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों को बताया मताधिकार का महत्व


{न्यूज़ डेस्क - गुड्डु वर्णवाल}
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि 16 दिसम्बर को देवघर और मधुपुर में विधासभा चुनाव होना तय हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उनका यह अधिकार है कि वह मतदान करें।  सभी नागरिकों से उन्होंने अपील किया कि मतदान को अपना कर्तव्य समझते हुए मतदान करें। क्योंकि जितना ज्यादा वोटिंग होगा, उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा।

16 दिसम्बर को प्रातः 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक मतदाता अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग कर पायेंगे। ऐसे में आप सभी मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। मतदाताओं की सुविधा हेतु सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था मतदान केन्द्रों पर की गयी है।

इसके अलावा उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का भी वितरण किया गया है। ऐसे में आप सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह होगा कि मतदान के दिन मतदाता पर्ची के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचानपत्र अपने पास रख सकते हैं।
ये बारह पहचान पत्र इस प्रकार हैं -
1.वोटर कार्ड
2. पत्रों ड्राईविंग लाइसेंस
3. राज्य/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों के द्वारा जारी पहचान पत्र
4. फोटोयुक्त बैंक पास बुक
5.पैन कार्ड
6. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जाॅब कार्ड
8. सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ स्मार्ट कार्ड
9. पेंशन कार्ड
10. सांसद अथवा विधायकों को प्राप्त आधिकारिक पहचान पत्र
11. आधार कार्ड
12. पासपोर्ट

[Edited by: Aprajita]