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अलीगंज : सेविका चयन में सुपरवाइजर पर मनमानी का आरोप, आवेदिका ने DM से कर दी शिकायत


अलीगंज (चन्द्रशेखर सिंह) :-

जमुई जिले के विभिन्न प्रखंड में सेविका -सहायिका चयन  मे अनियमितता की शिकायत जोर पकड़ते जा रही है। मंगलवार को अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के वार्ड संख्या 8 में  सुपरवाजर के द्वारा मनमानी तरीके से सेविका चयन करने का आरोप आवेदिका शाहजहाँ खातुन ने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।


आवेदिका ने बताया कि पहली बार दिनांक 6 सितम्बर को आमसभा में ग्रामीणों की आपति नजर अंदाजकर सुपरवाजर सेविका चयन करना चाहती थी।लेकिन ग्रामीण व आवेदक की बात नही सुनने पर हंगामा करने लगे तो आभसभा रद्द कर दिया गया।और  दुसरी बार 17 सितम्बर को दंडाधिकारी के गैर मौजूदगी में बिना सूचना के आमसभा करने लगी। और मनमानी तरीके से सेविका का चयन शगुपतानाज को कर दिया गया है। जबकि आवेदिका के पति का नाम मतदाता सुची बंगाल व बिहार में भी दर्ज  है।चयनित सेविका के पति व ससुर बंगाल के राशन कार्ड धारी भी हैं। लोकसभा निर्वाचन नियमावली 2019 में भी इनका नाम दर्ज है।आवेदक ने आरोप लगाया कि महिला सुपरवाइजर को पूर्व में भी आपत्ति दी पर नजर अंदाज कल प्रमाण देने के बाद भी नियमावली को ताक पर रखकर दो राज्य में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज व सरकारी लाभ उठा रहे लाभुक को सुपरवाजर कुमारी अनामिका के द्वारा पैसे की लालच में  आकर चयन कर दिया गया है।


आवेदिका ने बताया कि आमसभा के दौरान सुपरवाजर किसी भी ग्रामीण को बोलने नही दे रही थी। पूर्व से साठ-गाठकर  सिर्फ अपनी बात रखकर मनमानी तरीके से पैसे लेकर चयन पञ दे दिया गया है,जबकि आम सभा में मानक से काफी कम उपस्थिति  ग्रामीणों की थी, जिसकी जांच कराने की मांग की है।
बता दें कि बीते सोमवार को प्रखंड के दरखा पंचायत के वार्ड संख्या 12 में भी सुपरवाइजर मनमानी करने की शिकायत आवेदिका बेबी कुमारी   जिलाधिकारी  से कर कहा कि जनप्रतिनिधि के परिजन को सेविका के पद पर चयन कर दिया गया है, जो नियमावली के विरुद्ध है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी ने बताया कि शिकायत मिली है जिसकी जांच कर दोष के खिलाफ कारवाई किया जाएगा।
यहां यह भी बता दे कि जिलाधिकारी ने जिले भर के सभी प्रखंडो में सेविका -सहायिका चयन को लेकर आम सभा के दिन जिले दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दिया गया था, लेकिन अलीगंज प्रखंड में सुपरवाइजर अनामिका कुमारी के द्वारा नियुक्त दंडाधिकारी  के गैर मौजूदगी में आमसभा कर सेविका का चयन कर दिया गया है।