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नहीं होगी अयोध्या केस की रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग, CJI ने ख़ारिज की अपील


दिल्ली : अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रही है। इस केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को CJI ने खारिज कर दिया है।

पूर्व बीजेपी नेता और संघ के विचारक के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए अर्जी लगाई थी कि अयोध्या केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया है।
केस की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग कराए जाने के पीछे याचिकाकर्ता गोविंदाचार्य ने तर्क दिया था कि यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा है लिहाजा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वह इस अहम सुनवाई को देख सकें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।