[पटना | अनूप नारायण] :
‘सुपर 30’ फिल्म को बिहार सरकार ने टैक्स फ्री (कर-मुक्त) घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से इस सिनेमा को टैक्स फ्री किया गया है और दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। ‘सुपर 30’ शिक्षण संस्थान की शुरुआत बिहार में ही हुई थी। इसे अब पूरे देश में नई पहचान मिली है।
‘सुपर 30’ फिल्म को बिहार सरकार ने टैक्स फ्री (कर-मुक्त) घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से इस सिनेमा को टैक्स फ्री किया गया है और दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। ‘सुपर 30’ शिक्षण संस्थान की शुरुआत बिहार में ही हुई थी। इसे अब पूरे देश में नई पहचान मिली है।
इसमें पढ़कर गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी आईआईटी में जाने का सपना पूरा कर रहे हैं। मोदी ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली फिल्म है जिसे टैक्स फ्री किया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत 18 फीसदी टैक्स का भुगतान दर्शकों को करना पड़ता है। इसमें एसजीएसटी के रुप में 9 फीसदी और सीजीएसटी के रुप में 9 फीसदी टैक्स शामिल है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 9 फीसदी टैक्स में छूट दी है।
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