खुशख़बरी! शिक्षकों ने की केस पर फ़तेह हासिल, परीक्षा लेने का मिला आदेश

[न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा] :-

बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अथक प्रयास ने एक बार फिर से शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में महीनों से लडे जा रहे केस को पटना हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। इस केस पर फ़तेह हासिल करने में हाई कोर्ट पटना के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केस में वरीय अधिवक्ता पी. के. शाही और चितरंजन सिन्हा, एओआर मृत्युंजय कुमार के द्वारा निर्णायक बहस किया गया था।


जमुई जिले के तकरीबन सौ टीईटी शिक्षकों का संघर्षमय प्रयास तब सफल हुआ जब सरकार द्वारा प्रशिक्षण से वंचित किए गए 2016-18 सत्र के सभी टीईटी शिक्षकों को हाई कोर्ट ने परीक्षा लेने आदेश दिया। लिहाज़ा परीक्षा नहीं होने के कारण  सरकार किसी को नहीं हटा सकती है। अपने जीत पर टीईटी शिक्षक उत्तम कुमार, आर्यन बर्णवाल सहित सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए संघ के प्रति आभार व्यक्त किया।
एकत्रित जानकारी अनुसार, बिहार पंचायत- नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जमुई के प्रखंड उपाध्यक्ष टीईटी शिक्षक उत्तम कुमार बनाम बिहार सरकार CWJC 18540/2018 के केस में शिक्षकों ने अपने सिर पर जीत का सेहरा बांधकर बिहार सरकार को एक करारा झटका दिया है।
किसी ने सच कहा है- "संघर्ष की रात कितनी ही लंबी क्यूँ न हो, सवेरा होता ही है।"
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