शहरी क्षेत्र में 25 अक्टूबर तो गांवों में 25 नवंबर से पॉलीथिन बैन - gidhaur.com : Gidhaur - गिद्धौर - Gidhaur News - Bihar - Jamui - जमुई - Jamui Samachar - जमुई समाचार

Breaking

Post Top Ad - Contact for Advt

Post Top Ad - SR DENTAL, GIDHAUR

सोमवार, 1 अक्टूबर 2018

शहरी क्षेत्र में 25 अक्टूबर तो गांवों में 25 नवंबर से पॉलीथिन बैन

[शुभम् कुमार]:-
राजधानी पटना सहित बिहार के शहरी क्षेत्रों में 25 अक्टूबर से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके एक माह बाद 25 नवंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इस बात की जानकारी सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना हाईकोर्ट को दी।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने की तिथि भी तय कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध के बाद 25 नवंबर से राज्य में पॉलीथिन के इस्तेमाल और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इस बीच पॉलीथिन निर्माता सहित इस व्यापार से जुड़े सभी कारोबारियों को माल हटाने का मौका दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह तथा न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। सरकार की इस जानकारी के बाद मामले को निष्पादित कर दिया गया।
इससे पहले सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 24 सितंबर तक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन निर्धारित समय पर अधिसूचना जारी नहीं होने से इसे टालना पड़ा था। तब 24 सितंबर को ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से प्रतिबंध की तिथि तय करने के लिए कहा था, जिसके बाद सरकार ने प्रतिबंध की तिथि तय की है।
दरअसल, बोधगया के मुचलिंद तालाब में पूजा का सामान पॉलीथिन में डाल कर फेंक दिया जाता था, जिस कारण सरोवर में हर तरफ पॉलीथिन ही पॉलीथिन नजर आता था। इसी की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

Post Top Ad -