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गुरुवार, 31 अक्टूबर 2024

गिद्धौर बाजार में बिना लाइसेंस के सजी अस्थाई पटाखे की दुकानें

गिद्धौर/जमुई (Gidhaur/Jamui), 31 अक्टूबर 2024, गुरुवार : गिद्धौर बाजार में बिना लाइसेंस के ही दर्जनों अस्थाई दुकानों में पटाखों की खुलेआम बिक्री की जा रही है। यह सब शासन प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम हो रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। पटाखे के बाजार का यह हाल है कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री भी खुलेआम की जा रही है। जिले में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिख रही है।

अधिक आवाज और ध्वनि वाले पटाखों के उपयोग की मनाही है। उच्चस्तरीय विभाग ने सभी डीएम–एसपी को भेजे निर्देश में यह कहा है कि दीपावली के अवसर पर पर्यावरण को वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2018 को पारित आदेश का शक्ति से पालन करना है। अधिक आवाज और अधिक धुएं वाले पटाखे का उपयोग नहीं करना है। बगैर लाइसेंस के कोई पटाखा बेच नहीं सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि इसके निचले स्तर पर अनुपालन की जवाबदेही संबंधित थाने की होगी। बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे पटाखे दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और पटाखा को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन पटाखे के नाम पर प्रदूषण वाला पटाखा की बिक्री गिद्धौर बाजार में हो रही है। थोक सहित गली मोहल्ले में किराना दुकान और जनरल स्टोर पर भी पटाखे की बिक्री खुलेआम हो रही है।

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