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कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लड़ सकते हैं चुनाव


13 NOV 2019

नई दिल्ली [प्रियंका] :
कर्नाटक के अयोग्य करार दिए जा चुके 17 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है।

इस मायने से कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके मुताबिक सभी फिर से चुनाव लड़ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि कभी-कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है।