22 OCT 2019
दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में चिदंबरम को कुछ दिनों की जमानत मिली है। लेकिन चिदंबरम ज्यादा दिन तक बेल के बाद भी जेल से बाहर नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर तक चिदंबरम ED की कस्टडी में है। फिलहाल एक लाख के मुचलके पर चिदंबरम को जमानत मिली है। चिदंबरम 50 दिन से अधिक दिन तक CBI की कस्टडी में थे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चिदंबरम से SC ने उनका पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
आपको बताये कि CBI ने SC से कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता। इसके साथ ही अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते। चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे। जिसके आधार पर SC ने उन्हें जमानत देने की बात पर सहमति जताई है।