【न्यूज़ डेस्क | अभिषेक कुमार झा】
एक सितंबर से लागू हुए नए वाहन एक्ट को सख्त बनाते परिवहन विभाग ने यातायात नियम का उल्लंघन रोकने की कोशिश कर एक ओर जहां ट्रफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए आर्थिक द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर इस नए नियम ने आम आदमी के जेब पर भी कड़ा प्रहार किया है।
लिहाज़ा, आम जनता के बीच सरकार का कदम कहीं न कहीं आलोचना का विषय बन कर रह गया है, जिसका सीधा प्रभाव दुपहिया वाहन एवं छोटी कारों पर देखा जा रहा हैं।
लोग कहते हैं कि दो पहिया वाहन तो खरीद लूंगा लेकिन ट्रैफीक नियम एवं चालान काटने के वयवस्था को कैसे झेल पाएंगे। जिसके कारण मध्यमवर्गीय लोगों की जेब पर सीधा प्रभाव देखा जा रहा है।
इधर, कुछ बुद्धिजीवियों ने सरकार के इस पहल को सराहना करते हुए आगामी भविष्य में इसे कामगार बताया। उन्होंने कहा कि इससे दुर्घटना पर लगाम लगेगा और वाहन चालक अपने आदतों में सुधार ला पाएंगे।
लिहाज़ा, आम जनता के बीच सरकार का कदम कहीं न कहीं आलोचना का विषय बन कर रह गया है, जिसका सीधा प्रभाव दुपहिया वाहन एवं छोटी कारों पर देखा जा रहा हैं।
लोग कहते हैं कि दो पहिया वाहन तो खरीद लूंगा लेकिन ट्रैफीक नियम एवं चालान काटने के वयवस्था को कैसे झेल पाएंगे। जिसके कारण मध्यमवर्गीय लोगों की जेब पर सीधा प्रभाव देखा जा रहा है।
इधर, कुछ बुद्धिजीवियों ने सरकार के इस पहल को सराहना करते हुए आगामी भविष्य में इसे कामगार बताया। उन्होंने कहा कि इससे दुर्घटना पर लगाम लगेगा और वाहन चालक अपने आदतों में सुधार ला पाएंगे।
>> - फोन से बात व सेल्फी लेना भी महंगा पड़ेगा -
वाहन चलाने के दौरान सेल्फी लेने की गलती करना अब महंगा पड़ेगा। दुर्घटना को आमंत्रित करने वाली इस गलती को छुड़ाने के लिए वाहन चालकों से दो हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। वाहन चलाने के दौरान फोन पर बातचीत करते पकड़ाने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
>> नए ट्रैफिक रूल्स लागू होने के बाद सड़कों पर कमी वाहनों की संख्या
>> नए ट्रैफिक रूल्स लागू होने के बाद सड़कों पर कमी वाहनों की संख्या
जमुई जिलेभर में विभाग के सख्ती बरतने से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गयी है। सभी के मन मे फैन को लेकर भी बना हुआ है। ऐसे में सड़कें वाहनों के कम आवागमन से सन्नाट नजर आती है। इस जुर्माने ने बहुत हद तक नाबालिकों के वाहन चलाने में विराम लगा दी है।
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>> क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी
परिवहन नियमों के पालन एवं सुरक्षित यात्रा को लेकर लगातार चेकिंग जारी है। दोपहिया में हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट अनिवार्य है। उलंघन करने पर जुर्माना देना होगा।
- रवि कुमार,
जिला परिवहन पदाधिकारी (जमुई)
- रवि कुमार,
जिला परिवहन पदाधिकारी (जमुई)
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इधर, केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री के हालिया बयान से ये जाहिर हो गया है कि सरकार कम करने की बात न सोचकर इस जुर्माने को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाने के लिए लोगों को आस्वस्थ किया है। पता नही आम जनता को ये भी पता नही है कि अब सड़क पर वाहन से चलने के लिए कब कितना जुर्माना ट्रैफीक नियम के अनुसार लग जायेगा इसके लिए आम लोगो को अपनी जेब भारी करने चलना होगा।