अब नहीं बच सकेंगे अपराधी, मामले की जांच और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग-अलग होंगे अधिकारी

पटना [इनपुट डेस्क] :
सूबे में अनकंट्रोल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बिहार पुलिस तैयारियां कर रही है. अपराध पर नकेल कसने के लिए सूबे के सभी थानों में नया आदेश जारी किया गया है. एडीजी लॉ-एंड ऑडर अमित कुमार ने बिहार के आईजी-डीआईजी और एसपी को पत्र लिखा है कि सभी थानों में इन्वेस्टीगेशन एवं विधि-व्यवस्था को अलग किया जाये.

सूबे के अब सभी पुलिस स्टेशन में थानाध्यक्ष के अलावे अपर थानाध्यक्ष (इन्वेस्टीगेशन), अपर थानाध्यक्ष (लॉ-एंड ऑडर), मालखाना प्रभारी एवं थाना लेखक पदाधिकारी की पदस्थापन करना है. इन पदों पर 15 जुलाई तक पदस्थापन कर लेना है. संबंधित एसपी को यह काम कर अपनी रिपोर्ट 17 जुलाई तक हर हाल में एडीजी मुख्यालय तक भेजनी होगी.

अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान के जिम्मे केसों के इन्वेस्टीगेशन की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑडर के अपर थानाध्यक्ष के जिम्मे कानून-व्यवस्था जी जिम्मेदारी होगी. मालखाना प्रभारी को थाने का मालाखाना का जिम्मा संभालना होगा.

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