(न्यूज डेस्क/गुड्डू कुमार) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने पॉलिथीन उपयोग, मेट्रो परियोजना और कृषि समेत अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कैबिनेट ने अपने फैसले में पॉलिथीन के उपयोग पर बैन लगाया है. कैबिनेट ने पॉलिथीन बैन को मंजूरी दी है.
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. ये जुर्माना पॉलिथीन बेचने वाले और पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दोनों लोगों पर लगाया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति पॉलिथीन बेचते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा गया तो 2 हजार रुपए और इसके बाद फिर पॉलिथीन बेचते हुए पकड़ा गया तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
इसी तरह पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और इसके बाद भी पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
इसके साथ ही बिहार सरकार की कैबिनेट ने मेट्रो परियोजना के लिए 17 हजार 887 करोड़ की मंजूरी दी है. यह मंजूरी मेट्रो के दूसरे फेज के लिए कैबिनेट ने दी है. कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने गुणवत्ता पूर्ण बीज के लिए 70 करोड़ की मंजूरी दी है.
बागबानी विकास मिशन के लिए कैबिनेट ने 41.26 करोड़ की मंजूरी दी है. बिहार स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा कानून को भी सरकार ने मंजूरी दी है. चिकित्सीय सेवा के पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए भी मंजूरी दी गई है. अब पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी।
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