[धोरैया(बांका) | अरूण कुमार गुप्ता]
धोरैया प्रमुख बीबी हाजरा ख़ातून के कार्यों से असंतुष्ट 19 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा 6जुलाई को लगाये गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक 23 जुलाई को होने वाली थी लेकिन प्रमुख द्वारा कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण होने वाली विशेष बैठक को स्थगित करना पड़ा था। हालाँकि कोर्ट में प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप गलत पाए जाने के कारण न्यायालय ने प्रमुख पर 50 हजार का जुर्माना लगया गया था।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व से निर्धारित समय पर बुधवार को सभा भवन धोरैया में पंचायत समिति सदस्यों की विशेष बैठक बीडीओ अभिनव भारती के द्वारा बुलाई गई। जिसमें 28 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्यों में कुल 18 सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही प्रमुख पर लगाये गए सभी अरोपों पर विंदु बार गहन चर्चा परिचर्चा किया गया। जिसमें लंका सदस्यों का आरोप था की प्रमुख पति परवेज आलम अकारण समिति सदस्यों पर दबाव बनाकर योजना पारित कराते हुए अब तक किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया। वहीं योजना चयन में पारदर्शिता नहीं बरतने सरकारी राशि का बंदरबांट करने का भी आरोप लगाया था लेकिन प्रमुख बीबी हाजरा खातून के बैठक में उपस्थित नहीं होने से वह अपना पक्ष नहीं रख सकी इन आरोपों पर चर्चा के बाद वीडियो अभिनव भारती ने जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी के समक्ष पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत मतदान कराया गया। जिसमें कुल 18 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख पर लगाये गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
इसके पूर्व मत पत्र के बारे में सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मतदान के उपरांत मतों की गणना वीडियोग्राफी के साथ सभी पंचायत समिति सदस्यों के समक्ष किया गया। जिसमें सभी 18 मत पत्र वैध पाया गया। और सभी का मत प्रमुख के विपक्ष में गया।
इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ अभिनव भारती ने वताया की प्रमुख पे लगाया गया अविश्वास प्रस्ताब पारित माना गया इस कारण प्रमुख पदच्युत हो गई। बीडीओ ने बताया कि सभी कारवाही पंजी पर लिखकर पत्राचार के माध्यम से जिला को आगे की कार्रवाई को लेकर भेजा जाएगा।वही समिति सदस्यों को भी बैठक की कार्यवाही पंजी की प्रति मुहैया करा दी जाएगी।
बैठक की अध्यक्षता सर्वसम्मति से निर्वाचित बटसार पंचायत के पूर्वी पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार मंडल से कराया गया।
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